• English
    • लॉगिन / रजिस्टर

    लॉकडाउन 4.0: रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन ड्राइविंग एडवाइजरी

    भारत में कोरोनावायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब यह आंकड़ा एक लाख के पार हो गया है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने देश में 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया था और अब इसे 31 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन 4.0 में रेड जोन में भी ट्रेवल की परमिशन दी गई है, पहले यह केवल ग्रीन और ऑरेंज में ही थी।

    सोनू
    सोनू
    Published On मई 19, 2020 11:11 ist
    info icon
    published onMay 19, 2020 11:06 IST
    last updated onMay 19, 2020 11:11 IST
    2.1K Views
    • Write a कमेंट

    भारत में कोरोनावायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब यह आंकड़ा एक लाख के पार पहुंच गया है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने देश में 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसे अब 31 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन 4.0 में ग्रीन और ऑरेंज के साथ-साथ रेड जोन में भी ट्रेवल की परमिशन दी गई है। तो लॉकडाउन 4.0 में क्या है नई ड्राइविंग एडवाइजरी, जानेंगे यहां:-

    सबसे पहले जानेंगे क्या है ग्रीन, ऑरेंज, रेड और कंटेनमेंट जोन:-

    • ग्रीन जोन: वह एरिया जहां अभी तक एक भी कोविड-19 केस नहीं आया है या फिर पिछले 21 दिन में कोई नया केस नहीं मिला है।
    • रेड जोन: सरकार ने वायरस फैलने के लिए जिस जिले को हॉटस्पॉट घोषित कर रखा है। 
    • ऑरेंज जोन: वह एरिया जो ना तो ग्रीन जोन में आता है और ना ही रेड जोन में, वह ऑरेंज जोन है। 
    • कंटेनमेंट जोन: वह एरिया जहां सबसे ज्यादा कोरोना पोजिटिव केस आ रहे हैं और जहां सबसे ज्यादा लोगों के इससे संक्रमित होने की संभावना है। 

    ये है नई ड्राइविंग एडवाइजरी

    • मेडिकल और सिक्योरिटी सर्विसेज को छोड़कर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर पाबंदी रहेगी। 
    • प्राइवेट व्हीकल और बस से केवल राज्य के भीतर कहीं भी आ जा सकते हैं, बशर्ते इसके लिए आपकी राज्य सरकार ने अनुमति दे रखी हो। 
    • पर्सनल व्हीकल ओनर, ड्राइवर और दो पैसेंजर के साथ ट्रेवल कर सकता है। मोटरसाइकिल पर केवल एक ही व्यक्ति कहीं आ-जा सकता है। हालांकि कुछ राज्यों ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में बाइक पर दो लोगों के बैठने की भी अनुमति दे रखी है। 
    • अगर कोई व्यक्ति उस शहर में ट्रेवल करना चाहता है जहां सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, तो वहां आपको ई-पास की जरूरत होगी। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी में आप बिना पास के भी आ जा सकते हैं। 
    • ऑटो, टैक्सी और कैब से कोई भी व्यक्ति एक राज्य के भीतर सभी जोन (ग्रीन, ऑरेंज और रेड) में ट्रेवल कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को अपने राज्य में इस प्रकार की एक्टीविटिज को कंट्रोल करने के लिए छूट दे दी है। 
    • कंटेनमेंट जोन में ट्रेवलिंग पर पाबंदी रखी गई है। यहां केवल जरूरी सामान की ही आपूर्ति की जा रही है। 
    • गैर-जरूरी काम के लिए पब्लिक मूवमेंट केवल सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही रहेगी। आपातकालीन स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। 

    Mainstream Carmakers Open Dealerships: Maruti Suzuki, Hyundai, Toyota, Honda, Renault And More

    कारदेखो आपसे आग्रह करता है कि जब तक ज्यादा जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें।

    यह भी पढ़ें : 

    was this article helpful ?

    Write your कमेंट

    कार न्यूज़

    • ताजा खबरें

    ट्रेंडिंग कारें

    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है