• English
    • लॉगिन / रजिस्टर

    सरकार ने एक बार फिर बढ़ाई आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी

    अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या व्हीकल रजिस्ट्रेशन (आरसी) एक्सपायर हो गई है या जल्द ही होने वाली है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इन सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है, यानी अब एक्सपायर हो चुके डीएल और आरएसी को आप 31 दिसंबर तक इस्तेमाल कर सकेंगे।

    सोनू
    सोनू
    published on अगस्त 25, 2020 17:02 ist
    info icon
    published onAug 25, 2020 17:02 IST
    last updated onAug 25, 2020 17:02 IST
    4.5K Views
    • Write a कमेंट

    इससे पहले भी सरकार इन दस्तावेजों की डेडलाइन दो बार बढ़ा चुकी है। सबसे पहले सरकार ने 30 मार्च को इन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को जून तक बढ़ाया था, इसके बाद इनकी डेडलाइन 31 सितंबर तय की थी। देश में जिस तरह से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते सरकार ने एक बार फिर इनकी वैलिडिटी को बढ़ाने का फैसला लिया है ताकि ज्यादा भीड़ को जुटने से रोका जा सके।

    सरकार के इस फैसले के बाद कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहे हैं कि अब प्राइवेट गाड़ियों का क्या होगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन फरवरी 2020 के बाद कभी भी एक्सपायर हुआ हो वो अब 31 दिसंबर 2020 तक वैद्य मान्य जाएगा। 

    यही नियम ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की फिटनेस और अन्य जरूरी दस्तावेज पर लागू हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी यह आदेश देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे।

    यह भी पढ़ें : पिछले सप्ताह क्या रहा ऑटो सेक्टर में खास, पढ़िए टॉप-5 कार न्यूज

    was this article helpful ?

    Write your कमेंट

    कार न्यूज़

    • ताजा खबरें

    ट्रेंडिंग कारें

    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है