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कार डॉक्यूमेंट रिन्यू कराने की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक फिर बढ़ी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कार डॉक्यूमेंट रिन्यू कराने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ा दी है। अब फिटनेस सर्टिफिकेट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सभी दस्तावेज को 31 अक्टूबर 2021 तक रिन्यू कराया जा सकता है। सरकार ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यह डेडलाइन बढ़ाई है ताकी लोगों को भारी संख्या में इकट्ठा होने से रोका जा सके।
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- इससे पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर 2021 थी।
- सरकार मार्च 2020 से जून 2021 तक छह बार यह डेडलाइन पहले ही बढ़ा चुकी है।
- फिटनेस सर्टिफिकेट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सभी डॉक्यूमेंट अब 31 अक्टूबर तक रिन्यू कराए जा सकते हैं।
कार डॉक्यूमेंट को रिन्यू कराने की डेडलाइन अब सातवीं बार बढ़ी है। इससे पहले की डेडलाइन कुछ इस प्रकार थीः-
- 2020 में: मार्च 30, जून 9, अगस्त 24 और दिसंबर 27
- 2021 में: मार्च 26 और जून 17

सरकार से मिले दिशा-निर्देश के अनुसार जिन लोगों की कार का फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2021 के बीच एक्सपायर हो चुका है वे अब 31 अक्टूबर तक इन्हें रिन्यू करवा सकते हैं।
इसके अलावा हाल ही में सरकार ने ऑटो सेक्टर को नई सौगात देते हुए 26,000 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम को भी मंजूरी दी थी। सरकार यह राशि अगले पांच सालों में खर्च करेगी और इसका मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड को बढ़ाना है।
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