विंटेज व्हीकल्स के लिए नई रजिस्ट्रेशन पॉलिसी की हुई घोषणा
इस नई पॉलिसी के तहत अब विंटेज कार ओनर्स बिना किसी परेशानी के अपने पुराने व्हीकल्स को रजिस्टर करा सकेंगे।
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से विंटेज व्हीकल्स को लेकर एक नई पॉलिसी की घोषणा की गई है। हालांकि ये नए नियम केवल 50 साल से ज्यादा पुराने व्हीकल्स के लिए ही मान्य होंगे।

नए नियमों के तहत विंटेज कार ओनर्स को अपने विंटेज व्हीकल के पुराने नंबर को री रजिस्टर कराने या फिर नए नंबर के लिए आवेदन करने की चॉइस दी जाएगी। नए नंबर XX VA YY AAAA फॉर्मेट में मिलेंगे जहां XX का मतलब स्टेट कोड,VA का मतलब विंटेज व्हीकल और YY की जगह दो लैटर की सीरीज होगी। इनके साथ AAAA की जगह 0001 और 9999 के बीच 4 नंबरों की सीरीज दी जाएगी।
विंटेज कार या बाइक के लिए नया नंबर लेने के इच्छुक ओनर्स को 20,000 रुपये फीस के तौर पर भरने होंगे। जबकि पुराने नंबर को ही री रजिस्टर कराने के लिए ओनर्स को महज 5000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। नंबर पाने या री रजिस्टर कराने के लिए ओनर्स को गाड़ी का इंश्योरेंस दिखाना होगा और यदि किसी ओनर ने अपनी कार को भारत में इंपोर्ट कराया है तो उसे एंट्री बिल भी दिखाना होगा। इसके साथ ही आपको पुरानी आरसी के साथ एक आवेदन पत्र भी भरना होगा।
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से किसी व्हीकल को विंटेज कैटेगरी में शामिल करने के लिए कुछ शर्ते भी रखी गई है। गाइडलाइन के हिसाब से ऐसा व्हीकल जो 50 साल से पुराना है और उसे उसकी ओरिजनल कंडीशन में बिना किसी छेड़छाड़ के मेंटेन किया गया है तो वहीं व्हीकल विंटेज माना जाएगा।
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रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विंटेज व्हीकल ओनर्स को 60 के अंतराल में उनके रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से आरसी दे दी जाएगी। हालांकि पहले की तरह अब भी इन व्हीकल्स को आम सड़कों पर रोजाना चलाए जाने की इजाजत नहीं दी गई है।














